सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि मतदाता सूचियों से लोगों को बड़ी संख्या में हटाने को किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता और यह संवैधानिक व्यवस्था के लिए घातक है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (पुनर्लिखित)